रतलाम

बिना अनुमति बागेश्वरधाम के 400 बैनर लगाने पर ₹1.80 लाख का नोटिस

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रतलाम (मध्य प्रदेश): शहर में बिना अनुमति लगाए गए 400 बैनरों को लेकर नगर निगम ने डीपी आभूषण लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने ₹1,80,000 का अर्थदंड जमा कराने का नोटिस जारी किया है।


📅 पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आगमन से जुड़ा मामला

16 अप्रैल को बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री रतलाम आए थे।
उनके स्वागत में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे।


⚠️ नोटिस में क्या कहा गया?

नगर निगम द्वारा 17 अप्रैल को जारी नोटिस (जिस पर 15 अप्रैल की तिथि अंकित है) में कहा गया:

“बिना पूर्व अनुमति शहर में होर्डिंग्स लगाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है।
प्रत्येक दिन के हिसाब से ₹60,000 के जुर्माने के अनुसार
तीन दिनों का कुल अर्थदंड ₹1,80,000 जमा करना होगा।”

निगम ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर बैनर नहीं हटाए गए,
तो प्रतिदिन ₹60,000 अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।


🏛️ नगर निगम का पक्ष

नगर निगम कमिश्नर हिमांशु भट्ट ने कहा:

बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स लगाना नियमों का उल्लंघन है।
इसी के तहत संबंधित संस्था को नोटिस जारी किया गया है।


🧾 डीपी आभूषण लिमिटेड का बयान

कंपनी के प्रतिनिधि तरुण वोरा ने कहा:

बैनर एजेंसी के माध्यम से लगाए गए हैं।
जितनी भी राशि बनती है, हम उसे नगर निगम में जमा करा देंगे।


🔍 प्रमुख तथ्य एक नजर में:

  • 400 होर्डिंग्स बिना अनुमति लगाए गए
  • ₹60,000 प्रतिदिन जुर्माना तय
  • ₹1,80,000 का नोटिस जारी
  • 24 घंटे में होर्डिंग्स नहीं हटे तो अतिरिक्त जुर्माना लागू

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